रामगंगा नगर आवास योजना के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय वर्ग (एलआईजी) और मध्यम आय समूह (एमआईजी) फ्लैट और डुप्लेक्स हाउस का निर्माण किया गया है।
पंजीकरण की तिथि – 09.11.2022 से 09.12.2022 तक
• रामगंगा नगर आवास योजना बरेली ,आबंटन के लिए प्रस्तावित भवनों का निर्माण पूर्ण और कब्जे के लिए उपलब्ध है।
• बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की जा रही रामगंगा नगर आवास योजना का विवरण। लखनऊ-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 24 और पीलीभीत बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग-74 को कुल 269 हेक्टेयर में विकसित किया जा रहा है।
• ब्रोशर पंजाब नेशनल बैंक की शाखा- राजेंद्र नगर, बरेली और प्राधिकरण कार्यालय से दिनांक-09.11.2022 से -250/- रुपये (दो सौ पचास रुपये मात्र) (जीएसटी सहित) के भुगतान पर प्राप्त किया जा सकता है।
• ब्रोशर को बरेली विकास प्राधिकरण की वेबसाइट से भी डाउनलोड और प्राप्त किया जा सकता है, जिसका मूल्य 250/- (रुपये दो सौ पचास मात्र) (जीएसटी सहित) डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर / सचिव के पक्ष में देय बैंकर्स, वेबसाइट से डाउनलोड किए गए आवेदन पत्र पर आवेदन पत्र के साथ बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली। चेक संलग्न करना होगा। उपरोक्त डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर चेक संलग्न है। अन्यथा आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। पंजीकरण की अवधि 09.11.2022 से 09.12.2022 तक।

• रामगंगा नगर आवास योजनान्तर्गत निर्मित समस्त श्रेणी के रिक्त भवनों का आवंटन लाटरी ड्रा के आधार पर किया जायेगा। आवेदकों द्वारा निर्धारित पंजीकरण राशि (ड्राफ्ट / पे ऑर्डर / बैंकर्स चेक / आरटीजीएस / ऑन-लाइन भुगतान) के साथ आवेदन पत्र को प्राधिकरण के खाता संख्या – 1870000100501258, आईएफएससी कोड – PUNB018700 को निर्दिष्ट पंजाब नेशनल बैंक शाखा – राजेंद्र नगर में जमा करें। , बरेली। क्या होगा। भवनों का आवंटन प्राप्त आवेदन पत्रों के विरूद्ध लाटरी ड्रा के माध्यम से किया जायेगा।
• अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को पंजीकरण राशि का 50 प्रतिशत जमा करना बशर्ते कि भवन की कुल लागत में कोई छूट देय नहीं होगी। शेष 50 प्रतिशत पंजीयन राशि आवंटन राशि के साथ जमा करनी होगी।
• आवंटन राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। शेष राशि का भुगतान एकमुश्त या सुविधाओं में किया जा सकता है।
• एकमुश्त भुगतान के लिए कोड 01 और किश्तों में भुगतान के लिए कोड 02 भरें।

• निम्न आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग के भवनों के लिए शेष 75 प्रतिशत राशि 03 वर्ष के 36 मासिक प्रतिष्ठानों में तथा शेष 75 प्रतिशत राशि 03 वर्ष के 12 तिमाही प्रतिष्ठानों में भुगतान करना होगा मध्यम आय वर्ग के भवनों के लिए। 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज जोड़कर किश्तें तय की जाएंगी। समय पर किश्तों का भुगतान न करने की स्थिति में / चूककर्ता को 02 प्रतिशत अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज अर्थात् 11 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से देय होगा।
• यदि शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान आवंटन पत्र जारी होने के दो माह के भीतर एकमुश्त कर दिया जाता है, तो शेष 75 प्रतिशत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
• कोने के भवन में भूमि के मूल्य पर 10% की अतिरिक्त राशि देय होगी।
• प्राधिकरण द्वारा आवंटित डुप्लेक्स भवनों के विक्रय विलेख को फ्री होल्ड के रूप में पंजीकृत किया जाएगा। बहुमंजिला भवनों में भूमि एवं संरचना की लीज डीड बिक्री विलेख के रूप में दर्ज की जायेगी। फ्री होल्ड प्लाट के मूल्य का 12 प्रतिशत फ्री होल्ड फीस के रूप में तथा 10 प्रतिशत लीज रेंट फीस लीज डीड के रूप में भूमि के मूल्य का पंजीयन के पूर्व देय होगा।
• प्रस्तावित भवनों का निर्माण पूरा हो गया है और कब्जे के लिए उपलब्ध हैं। प्रस्तावित भवनों का कब्जा जहां है जैसा है के आधार पर दिया जाएगा।
• कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के भवनों का कब्जा आवश्यक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद ही भवन के मूल्य का न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि या कब्जा देने और जमा करने की तिथि तक सभी किश्तों का भुगतान करके दिया जाएगा। पट्टा किराया शुल्क।
• मध्यम आय वर्ग के भवनों का कब्जा भवन के मूल्य की न्यूनतम 50 प्रतिशत राशि या कब्जा देने की तिथि तक देय सभी किश्तों, जो भी अधिक हो और पट्टा किराया शुल्क / फ्री होल्ड शुल्क जमा करके। आवश्यक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध दर्ज करने के बाद ही कब्जा दिया जाएगा।
• आवंटियों द्वारा ईडब्ल्यूएस फ्लैट एवं निम्न आय वर्ग के भवनों का पूर्ण मूल्य एवं अन्य व्यय का भुगतान कर बहुमंजिला भवनों में लीज होल्ड तथा डुप्लेक्स भवनों में फ्री होल्ड रजिस्ट्री की जायेगी। पंजीकरण के समय देय स्टाम्प शुल्क एवं अन्य व्यय आवंटी को वहन करना होगा।
• ठेका दर्ज कराने में होने वाले सभी खर्चे और पूरी कीमत चुकाने के बाद रजिस्ट्री में होने वाले सभी खर्चे आदि। आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।
• यदि आवंटी ने प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित अवधि के भीतर भवन का कब्जा नियमानुसार नहीं लिया है, तो चौकीदार शुल्क 200/- (रुपये दो सौ) प्रतिमाह की दर से देय होगा। । रामगंगा नगर आवास योजना बरेली
• आवंटी को ऋण प्राप्त करने के लिए विकास प्राधिकरण द्वारा उनके अनुरोध पर भवन को गिरवी रखने की अनुमति प्रदान की जा सकती है
• आवंटी/आवेदक की मृत्यु के मामले में 10.1 यदि आवंटी या आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो सरकारी आदेश के अनुसार आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर आबंटित भवन उसके कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
• यदि कोई आवेदक आबंटन के बाद अपने भवन को कब्जा लेने से पहले रद्द करवाना चाहता है, तो आवंटी द्वारा जमा की गई पंजीकरण राशि में से 25 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के उसे वापस कर दी जाएगी। यदि कोई आवेदक आबंटन के बाद भवन का कब्जा लेने के बाद अपने भवन को निरस्त कर राशि को निरस्त कराना चाहता है तो आवंटी द्वारा जमा की गई समस्त पंजीयन राशि को जब्त कर शेष राशि बिना ब्याज के उसे वापस कर दी जायेगी।
• आवेदक के लिए पंजीकरण फॉर्म में अपना बैंक खाता नंबर, आईएफएस कोड, नाम और बैंक की शाखा का उल्लेख करना अनिवार्य है और आवेदन पत्र के साथ 30/- रुपये के डाक टिकट के साथ एक स्व-संबोधित लिफाफा संलग्न करना अनिवार्य है। . अपूर्ण या गलत तरीके से भरे गए आवेदनों को बिना किसी सूचना के खारिज कर दिया जाएगा।
• किसी भी नियम एवं शर्त का उल्लंघन करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा एवं जमा की गयी राशि की कटौती कर पंजीयन नियमानुसार आवंटन किया जायेगा।
• आवंटी को सेवा कर, सभी नगरपालिका कर और समय-समय पर लागू होने वाले अन्य करों का भुगतान करना होगा, जो स्थानीय निकाय या सरकार द्वारा नियमों और उपनियमों के तहत समय-समय पर कब्जा लेने की तारीख से लगाए जाते हैं।
• आवंटित भवन के संबंध में नगर निगम या प्राधिकरण द्वारा लगाए जाने वाले सभी रखरखाव कर आवंटी द्वारा देय होंगे।
• आवंटी स्वयं अपने खर्चे पर संबंधित विभाग से बिजली कनेक्शन और पानी का कनेक्शन खुद लेगा
• आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित रिकॉर्ड/प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक है:
• सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण, बरेली के पक्ष में आहरित बैंक ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के रूप में पंजीकरण शुल्क।
पंजीकरण पुस्तक को ऑनलाइन डाउनलोड कर आवेदन करने पर सचिव, बरेली विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय पंजीकरण पुस्तक का शुल्क 250/(दो सौ पचास रुपये मात्र) (जीएसटी सहित) है। ड्राफ्ट / पे ऑर्डर / बैंकर्स चेक।
• नोटरी/मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित शपथ पत्र। (शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न है)
• सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आरक्षण का वांछनीय प्रमाण पत्र (कोटा के अनुसार), यदि देय हो।
• रु.30/- के डाक टिकट के साथ स्व-संबोधित लिफाफा
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